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Gpayइसलिए की गई नालसा की स्थापना
नालसा की स्थापना कानूनी सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवा प्रदान करने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित नहीं किया जाए।कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों/कार्यक्रमों में कानूनी सहायता और सलाह शामिल हैं। इसके अलावा कानूनी जागरूकता कार्यक्रम, कानूनी सेवाएं/सशक्तीकरण शिविर, कानूनी साक्षरता क्लब भी लगाए जाते हैं।
न्याय को बढ़ावा देने के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है
अन्य गतिविधियों में लोक अदालतें लगाना और पीड़ित मुआवजा योजना का कार्यान्वयन भी शामिल है। कानूनी सेवा अधिनियम के तहत समान अवसरों के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है।
*तेज रफ्तार अज्ञात बोलेरो ने ऑटो को मारी टक्कर एक व्यक्ति हुआ घायल* हरदोई सांडी थाना…
1 टिप्पणियाँ
समाज में कमजोर वर्ग को कोई सुविधा नहीं अमीर या रिसवत वालों को या पहुंच वाले को सुविधा मिलेगी गरीब बेचारा रोता ही रहता है
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