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UP में अब अपराध से अर्जित प्रॉपर्टी पीड़ितों को बांटेगी योगी सरकार, जारी हुआ SoP, जान लें नया नियम

 


उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब अपराध से जुटाई गई संपत्ति कुर्क कर पीड़ितों को बांटेगी. इसके लिए डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से एसओपी जारी की गई है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 107, 107(6) के तहत कार्यवाही की एसओपी जारी की गई है.इस धारा के तहत कुर्क की गई संपत्ति के संबंध में आरोपी 14 दिन में कोई जवाब नहीं देता है तो कोर्ट एक पक्षीय आदेश दे सकता है. ऐसी संपत्ति, आय को नीलाम या अपराध से प्रभावित लोगों को दो महीने में बांटने का आदेश डीएम जारी कर सकते हैं.

एसओपी के मुताबिक कोर्ट के आदेश पर डीएम ऐसी कुर्क संपत्तियों की नीलामी या पीड़ितों के बीच 2 महीने के भीतर बांट सकते हैं. अभी तक राज्य सरकार कुर्क संपत्तियों पर जरूरतमंदों के लिए आवास बना रही है. पुलिस को ऐसे मामलों में कप्तान या पुलिस कमिश्नर की इजाजत लेकर अदालत में प्रार्थना पत्र देना होगा. कोर्ट आरोपी की ओर से दी गई सफाई पर विचार कर संपत्ति की कुर्की के आदेश जारी कर सकती है. यदि कोर्ट संपत्ति को अपराध से अर्जित मानते हुए बीएनएसएस की धारा 107(6) के तहत आदेश देती है तो ऐसी संपत्तियों को अपराध से प्रभावित (पीड़ितों) को बांटा जा सकता है.

डीएम जारी करेंगे निर्देश

SoP के मुताबिक संपत्ति बांटने के लिए डीएम को निर्देश जारी करने होंगे। कोर्ट के आदेश के 2 महीने के भीतर डीएम संपत्तियों को बाटेंगे या नीलाम करेंगे. संपत्तियों का कोई दावेदार न होने पर सरकार इसे ज़ब्त कर लेगी, आईपीसी या सीआरपीसी में ऐसे प्रावधान नहीं थे.

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