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Gpayकब से लगा है प्रतिबंध
मालूम हो कि अमेरिका स्थित सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) को इससे पहले जुलाई 2019 में प्रतिबंधित किया गया था। भारत सरकार ने इस संगठन को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत एक गैरकानूनी संगठन भी घोषित किया है।
SFJ की गतिविधियां देश की अखंडता के लिए खतरनाक
गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के मुताबिक, सिख फॉर जस्टिस की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां देश की आंतरिक सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक हैं। एसएफजे पंजाब और अन्य जगहों पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है और भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने का इरादा रखता है।
पांच साल और लगा रहेगा प्रतिबंध
मंत्रालय ने अपने अधिसूचना में कहा कि यह संगठन भारत के एक हिस्से को अलग करने की गतिविधियों को प्रोत्साहित और सहायता कर रहा है। अधिसूचना में कहा गया है कि देश के लिए खतरनाक गतिविधियों में एसएफजे की भूमिका को देखते हुए गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत लगाए गए प्रतिबंध को 10 जुलाई से पांच साल के लिए बढ़ा दिया है।
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