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इंद्राणी मुखर्जी को विशेष अदालत ने दी विदेश यात्रा की अनुमति, हाईकोर्ट पहुंची सीबीआई

 


शीना बोरा हत्या मामले में आरोपी मीडिया हस्ती इंद्राणी मुखर्जी को विशेष अदालत की ओर दी गई विदेश यात्रा की अनुमति के आदेश के खिलाफ सीबीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सीबीआई ने याचिका में विशेष अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की है।

सीबीआई की विशेष अदालत ने शुक्रवार को इंद्राणी मुखर्जी को अगले तीन महीने के लिए रुक-रुककर 10 दिन के लिए यूरोप यात्रा करने की अनुमति दी थी। इस आदेश के खिलाफ सीबीआई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि यह कानून के लिए खराब और मनमाना है। मुखर्जी पर अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप है और यह एक गंभीर मामला है।

सीबीआई ने याचिका में कहा है कि आरोपी को विदेश यात्रा की अनुमति दी गई है। उनके न्याय से भागने की संभावना है। सीबीआई ने हाईकोर्ट से याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की है।

हालांकि सीबीआई की विशेष अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी को यात्रा के दौरान कम से कम एक बार भारतीय दूतावास में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। साथ ही उपस्थिति का प्रमाण भी लाने को कहा है। इसके अलावा कोर्ट ने दो लाख रुपये सिक्योरिटी राशि जमा करने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें मुखर्जी ने पिछले दिनों अदालत में आवेदन कर काम के सिलसिले में विदेश यात्रा करने की अनुमति मांगी थी।

2012 में हुई थी शीना बोरा की हत्या
सीबीआई के मुताबिक शीना बोरा (24) की अप्रैल 2012 में हत्या कर दी गई थी। आरोपी इंद्राणी मुखर्जी, उनके तत्कालीन ड्राइवर श्यामवर राय और पूर्व पति संजीव खन्ना ने चलती कार में कथित रूप से गला घोंटकर शीना को मार डाला था। हत्या के बाद शव को पड़ोसी रायगढ़ जिले के एक जंगल में कथित तौर पर जला दिया गया था। बोरा पिछले रिश्ते से पीटर मुखर्जी की बेटी थी। श्यामवर राय को एक अन्य मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद 2015 में कथित हत्या का मामला सामने आया था। कथित तौर पर साजिश का हिस्सा होने के मामले में इंद्राणी मुखर्जी के पति और पूर्व मीडिया टाइकून पीटर मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया गया था। उन्हें फरवरी 2020 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, जबकि इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट से मई 2022 में राहत मिली थी।


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