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सीबीआई ने पांच आरोपियों और पीड़ितों की पहचान अब तक उजागर नहीं की है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 10 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के संदेशखालि में महिलाओं के खिलाफ अपराध और जमीन हड़पने के आरोपों की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच का आदेश दिया था और कहा था कि न्याय के हित में "निष्पक्ष जांच" जरूरी है। सीबीआई ने ऐसे मामलों में शिकायत करने के लिए लोगों के लिए एक ईमेल आईडी जारी की थी जिसमें बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई।

एजेंसी ने आरोपों का पता लगाने और उन मामलों को दर्ज करने के लिए संदेशखालि में एक टीम भेजी थी, जहां आरोपों को प्रथम दृष्टया सत्यापित किया जा सके। क्षेत्र के दौरे के दौरान शुरुआती सत्यापन के बाद सीबीआई ने भूमि हड़पने और महिलाओं पर हमले के आरोप में ऐसी पहली प्राथमिकी दर्ज की है।
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