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UP:-गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को 04 वर्ष की सुनाई गई सजा

 सहारनपुर 

गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को 04 वर्ष की सुनाई गई सजा

थाना बिहारीगढ मे 19/03/2019 को धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट मे थानाध्यक्ष बिजेन्द्र सिंह रावत ने कराया था मुकदमा दर्ज

एडीजे न.5 कोर्ट ने सुनाई सजा

04 वर्ष की सजा के साथ 05 हजार का लगाया जुर्माना

अभियुक्त सरवैज पुत्र इस्लाम निवासी तुरमतखेडी थाना रामपुर मनिहारन को सुनाया कठोर कारावास

अभियुक्त को सजा दिलवाने मे शासकीय अधिवक्ता एडीजीसी मान सिंह, पैरोकार बिहारीगढ कृष्णकांत तिवारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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